झारखंड शराब घोटाला: IAS अधिकारी विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई कड़ी शर्तें
Jharkhand liquor scam: IAS officer Vinay Chaubey gets bail, court imposes strict conditions

रांची: झारखंड में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। रांची स्थित एसीबी (ACB) कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमानत पर रहने के दौरान विनय चौबे को राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। इसके अलावा, ट्रायल अवधि के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें जमानत प्रदान की है।
गौरतलब है कि झारखंड में हुए इस शराब घोटाले में कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में यह बात सामने आई थी कि सरकारी ठेकों और लाइसेंस आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं थीं। इसी मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को भी गिरफ्तार किया गया था।
अब जबकि उन्हें जमानत मिल गई है, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जांच और ट्रायल की दिशा क्या मोड़ लेती है