धनबाद : 54 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियम विरुद्ध तबादले को किया निरस्त, फिर से धनबाद जिला बल में पोस्टिंग का आदेश

Dhanbad: High Court issues major decision on transfer of 54 policemen, cancels illegal transfers, orders re-posting in Dhanbad district force

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद से 54 पुलिसकर्मियों ट्रांसफर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आधार पर किए गए तबादलों को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। अब सभी को दोबारा धनबाद जिला बल में पदस्थ करने का निर्देश दिया है।
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धनबाद/28.4.26। पुलिस विभाग में प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरणों को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने धनबाद जिला बल से राज्य के विभिन्न जिलों में भेजे गए 54 पुलिसकर्मियों के तबादले को नियमों के विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी पुलिसकर्मियों की दोबारा धनबाद जिला बल में पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण एक निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। केवल “प्रशासनिक आवश्यकता” का हवाला देकर मनमाने तरीके से तबादले करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब धनबाद के तत्कालीन एसएसपी और डीजीपी के स्तर से 54 पुलिसकर्मियों का विभिन्न जिलों में स्थानांतरण कर दिया गया था। आदेश में प्रशासनिक कारणों का उल्लेख किया गया था, लेकिन प्रभावित पुलिसकर्मियों का आरोप था कि इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और पारदर्शिता का अभाव रहा।

पुलिसकर्मियों ने पहले विभागीय स्तर पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अंततः उन्होंने मजबूरी में नए स्थानों पर योगदान दे दिया, लेकिन न्याय की उम्मीद में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में तय नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस कारण और उचित प्रक्रिया के किए गए तबादले वैध नहीं माने जा सकते। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ज्ञापांक 238/पी0, दिनांक 24 फरवरी 2025 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

धनबाद वापसी का आदेश

कोर्ट ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि सभी 54 पुलिसकर्मियों को पुनः धनबाद जिला बल में पदस्थ किया जाए। इस फैसले के बाद प्रभावित कर्मियों और उनके परिवारों में राहत की भावना देखी जा रही है।

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